एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना : रजिस्ट्रेशन एवं लाभ, लिस्ट चेक करें

दोस्तों जैसे कि आप सब जानते है सरकार द्वारा किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और रोजगार को स्थापित करने के लिए समय-समय पर योजनाए संचालित की जाती है ताकि आय मे बढ़ोतरी हो सके। इसलिए सरकार द्वारा MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को शुरू किया गया जिससे सभी बेरोजगार युवा खुद का स्वरोजगार स्थापित कर पाए। कृषक के पुत्र/ पुत्री को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे भेजी जाएगी। सहायता राशि प्रदान करके सभी बेरोजगार शिक्षित युवा अपनी पसंद का काम कर पाएंगे जिससे वह आत्मनिर्भर बनेंगे। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कृषि कार्य के साथ उनके बच्चे खुद का उद्यम शुरू कर सके। अगर आप इस योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करना चाहते है तो आर्टिकल को पूरा अंत तक ध्यान से पढ़े।  

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी पसंद का उद्यम स्थापित करके सशक्त और आत्मनिभर बन पाएंगे। MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana से कृषक के पुत्र /पुत्री को नया काम शुरू करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे- मछुआ कल्याण, फ़ूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग आदि प्रकार के काम के लिए मदद मिलेगी। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 10 लाख से 2 करोड़ रु तक राशि प्रदान कर सकेंगे। कृषि कार्य मे ज़्यादा लाभ ना मिलने के कारण खेती को छोड़कर कोई और काम शुरू कर सकते है। इसके माध्यम से कृषको की स्थिति मे सुधार आएंगे क्योकि किसान खेती करेंगे और उनके बच्चे अपना खुद का उद्यम आरंभ कर पाएंगे। पूंजीगत की लागत सामान्य वर्ग के लिए 15 %और बीपीएल वर्ग को 20 %प्रदान की जाएगी।

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Objective of एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 

इस योजना का मुख्य उदेश्य कृषकों की स्थिति मे सुधार करना और उनका खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना। कृषक के पुत्र /पुत्री खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे तो उनको बेहतर आमदनी होगी क्योकि कृषि कार्य मे इतना मुनाफा नहीं हो पाता। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत सभी शिक्षित बेरोजगार युवा अपना खुद का हुनर प्रदर्शित कर पाएंगे। किसानो के बच्चों को खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रु तक मदद प्रदान की जाएगी और यह बहुत कम ब्याज पर होगा। छोटे और सीमांत किसान को अपना घर चलाने मे काफी मुसीबत झेलनी पड़ती है क्योकि खेती मे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत अपना खुद का व्यापार शुरू करने से आर्थिक समस्याओ से छुटकारा प्रदान होगा और बेरोजगारी दर मे कमी भी आएगी।

मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना

Overview Of MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

योजना का नाम                                                                   एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना  
शुरू की गई                                                                       Madhya Pradesh सरकार द्वारा
लाभ                                                                                 किसानो के पुत्र /पुत्रियों को प्राप्त हो सकेगा
उदेश्य                                                                             खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना जिससे बेरोजगारी दर मे गिरावट आएगी
आवेदन प्रक्रिया                                                                    ऑनलाइन
सहायता राशि                                                                      10 लाख से 2 करोड़ रु
आधिकारिक वेबसाइट  https://msme.mponline.gov.in/

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत किसानो के पुत्र /पुत्रियों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
  • कृषक के सभी जाति वर्ग के बच्चे इसका फ़ायदा ले सकते है।
  • जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान है वह शिक्षित होने के साथ बेरोजगार बैठे है उनको सहायता मिलेगी।
  • किसान के पुत्र /पुत्री लोन प्रदान करके अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकते है।
  • सरकार द्वारा खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रु तक की मदद दी जाएगी।
  • खुद का रोजगार स्थापित करके किसानो की स्थिति मे सुधार आएगा जिससे वह आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे भेजी जाएगी।
  • कृषि कार्य मे इतनी इनकम नहीं होती कि वह Save कर सके इसलिए खुद का व्यवसाय स्थापित करके लाभ मिलेगा।
  • अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करके बेहतर आमदनी प्राप्त हो सकेगी।
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर मे भी गिरावट आएगी।
  • आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा जिससे समय की भी बचत होगी।
  • खुद का उद्यम स्थापित करके अपने परिवार की स्थिति ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे।

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Eligibility For MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

  • आवेदनकर्ता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • माता-पिता के पास अपनी खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • 18 से 45 वर्ष आयु होनी चाहिए तभी पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • दसवीं पास शैक्षिक योग्यता आवेदक होना ज़रूरी है।
  • आवेदक केवल एक बार ही पात्र हो सकेगा।
  • किसान का पुत्र /पुत्री इसका लाभ ले सकता है।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत ज़रूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 10 वी की मार्कशीट
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक आकउंट नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करे

  • अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले इसकी

आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana
  • आपके सामने होम पेज ओपन होगा।
  • उसमे आपको आवेदन करे के लिंक पर क्लिक करना है।
  • फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करेंगे।
  • एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा उसमे आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना पड़ेगा।
  • उसमे साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पर लॉगिन कैसे करे

  • सवर्प्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
  • वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज ओपन होगा।
  • उसमे आपको आवेदन करे के लिंक पर क्लिक कर देना।
  • फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग के चयन करना है।
  • आपको लॉगिन के सेक्शन के अंतर्गत योजना पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • उसमे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना है।
  • अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना।
  • इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे।

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करे

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
  • वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज ओपन होगा।
  • उसमे आपको आवेदन करे के लिंक पर क्लिक करना है।
  • फिर आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना पड़ेगा।
  • आपको एप्लीकेशन ट्रैक के सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन नंबर भरना है।
  • उसके बाद जो बटन पर क्लिक करना है।
  • फिर आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा।

FAQ’s

Que : सरकार द्वारा खुद का व्यवसाय स्थापित करने लिए कितने रु की सहायता दी जाएगी ?

Ans : 10 लाख से 2 करोड़ रु तक।

Que : सामान्य और बीपीएल वर्ग की पूंजी की लागत का कितना प्रदान किया जा सकेगा ?

Ans : बीपीएल पूंजीगत लागत – 20 %
         पूंजीगत लागत सामान्य वर्ग – 18 %

Que : एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उदेश्य क्या है ?

Ans : खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे बेरोजगार दर मे गिरावट आएगी।

Que : इसका लाभ किसको प्राप्त हो सकेगा ?

Ans : कृषक के पुत्र और पुत्री को मिलेगा

Que : आवेदक की कितनी आयु होनी अनिवार्य है ?

Ans : 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु होनी अनिवार्य है ।  

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