Nirman Shramik Awas Sahayata : मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं। ताकि बिना किसी आर्थिक तंगी के श्रमिक अपने घर का निर्माण कर सके। दोस्तों आज हम आपको अपने अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की सभी जानकारी को विस्तार से देंगे। जैसे – उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस अरटिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
छत्तीसग़ढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिसका उपयोग वह अपना घर बनाने के लिए कर सकेंगे। छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहले जो 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी जिसे अब दोगुना कर दिया है। यानि की अब श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के नागरिक आत्मनिभर बनेगें।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग छत्तीसगढ़ |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
उद्देश्य | आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
वित्तीय सहायता राशि | 1 लाख रुपए |
साल | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana का उद्देश्य
राज्य के गरीब नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किय जा रहें हैं। ऐसा ही एक प्रयास छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा हाल ही में किया गया हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिसका लाभ प्राप्त करके श्रमिकों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। ताकि बिना किसी परेशानी के सभी श्रमिक अपने घर का निर्माण कर सके। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को 1 लाख रुपए की एकमुश्त राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करके लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और उनके जीवन स्तर में भी बदलाव हो सकेगा।
CG Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारामुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को शुरू किया गया हैं।
- इस योजना की घोषणा गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इस योजना से प्रदेश की श्रमिकों को बहुत लाभ होने वाला है।
- प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता योजना का लाभ मिल सके।
- यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता योजना का लाभ मिल सके।
- इस योजना के चलते श्रमिकों को अपने आवास निर्माण की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
- CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के लिए पात्रता
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे।
- श्रमिकों को उनके आवास निर्माण हेतु 1 लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदान करेगी।
- पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- राज्य के केवल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके अलावा आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की कॉपी
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- रंगीन फोटो
- मोबाइल नंबर
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
दोस्तों यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में नीचे बता रहें हैं। जिसकी सहायता से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इसमें आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- फिर आपको योजना एवं सेस (उपकर) के सेक्शन में आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आपको नीचे योजना हेतु रिकॉर्ड खोजें के सेक्शन में जाना हैं।
- फिर आपको अपने जिले का चयन करना होगा और पंजीयन क्र./पंजीयन सदस्य क्र. को दर्ज करना हैं।
- इसके बाद आपको विवरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना हैं
- इसके बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना हैं।
- अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- आप इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रम एक आवास सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको सबसे पहले श्रम विभाग कार्यालय जाना हैं।
- वहां आपको संबंधित अधिकारी से छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
- इसके बाद बाद आपको उसमें सभी जानकारी को सही-सही से दर्ज करना हैं।
- अब आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना हैं।
- आपको इसके बाद यह आवेदन फॉर्म वापस श्रम विभाग के कार्यालय में जमा कर देना हैं।
- अंत में आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- अब सत्यापित होने पर आपके बैंक खाते में लाभ राशि भेज दी जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- जहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- अब आपको योजना के सेक्शन में योजना की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- फिर आपको इस पेज पर योजना के नाम का चयन करना हैं।
- आपको अब आवेदन क्रमांक संख्या दर्ज कर स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपके सामने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना से संबंधित जानकारी आ जाएगी।
- अब आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
FAQ’s
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। जिसकी जानकारी ऊपर आर्टिकल में दी गई है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।