Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana:- हाल ही मे हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरूआत की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी की श्रमिक की दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि श्रमिक के परिवार वालो को सामाजिक व आर्थिक मदद दी जा सके। अगर आप भी हरियाणा राज्य के श्रमिक है और इस योजना मे आवेदन करना चाहते है तो इस आर्टिकल को विस्तार से अन्त तक अवश्य पढ़े इसलिए कि आज हम आपको इस आर्टिकल मे मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना से सम्बन्धित सभी मह्त्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अगर किसी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी या उसके परिवार को 5 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि श्रमिको के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार किया जा सके। और उनके जीवन स्तर मे सुधार किया जा सके। Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकश्रम कल्याण बोर्ड मे पंजीकृत होना चाहिए। और श्रमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसके अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana |
सम्बन्धित विभाग | श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक। |
उद्देश्य | दुर्घटना मे मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता मदद देना। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2024 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना मे मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना के तहत अगर किसी श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक के उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि श्रमिक के परिवार को सामाजिक व आर्थित सुरक्षा प्रदान की जा सके। और वह सशक्त व आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके।
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हरियाणा के लाभ व विशेषताएं
- Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana को हरियाणा राज्य मे शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत श्रमिको की मृत्यु पर उनके परिवार आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी।
- अगर श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक के नामाकिंत या कानूनी उत्तराधिकारी को श्रमिक बोर्ड द्वारा 500000 रूपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ताकि श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके।
- इसके लिए राज्य के श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड मे पंजीकृत होने चाहिए।
- यह योजना श्रमिक के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति मे सुधार करेगी।
- और उनके जीवन स्तर मे सुधार होगा।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक के परिवार को किसी पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। जिससे वह सशक्त व आत्मनिर्भर होगें।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है।
- इसके अलावा आवेदक को नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana 2024 की पात्रता
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा मे पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- श्रमिक का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- श्रमिक का कामगार नियमित प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना के सम्बन्ध मे एफआईआर की प्रति।
- सम्बन्धित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशंसा रिपोर्ट
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सरल पोर्टल हरियाणा की Official Website पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको अपना नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट व कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंव कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना है।
- अब आपको मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चता आपके समक्ष योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- मांगें गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को अपलोड करना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विक्लप पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आवदेन कर सकेगें।
FAQ,s
मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना हरियाणा राज्य मे शुरू किया गया है।
Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana के तहत अगर किसी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी या उसके परिवार को 5 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Haryana Mukhyamantri Shramik Samajik Suraksha Yojana का लाभ राज्य के श्रम कल्याण बोर्ड मे पंजीकृत श्रमिको को प्राप्त होगा।
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ है।