UP Patrakar Pension Yojana की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के पत्रकारो को पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा हैं। ताकि 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को अपना जीवन यापन करने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से यूपी पत्रकार पेंशन योजना की a to z जानकारी उपलब्ध करा रहें हैं। ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। यदि आप यूपी पत्रकार पेंशन योजना की सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
UP Patrakar Pension Yojana
वित्तीय वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य के पत्रकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना हैं, जिसके माध्यम से राज्य के 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों की सूचना अधिकारियों से 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों का विवरण एक सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है। ताकि जल्द से जल्द लाभार्थियों को पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा सके। अब राज्य के हजारों पत्रकार इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
UP Patrakar Pension Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | UP Patrakar Pension Yojana |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
साल | 2024 |
संबंधित विभाग | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग |
शुरू की जा रही है | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश के 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकार |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
अधिकारिक वेबसाइट | अभी ज्ञात नहीं है |
यूपी पत्रकार पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पत्रकारों को ध्यान में रखते हुए, इस योजना की शुरुआत की हैं। क्योकि हम सभी जानते हैं की देशभर में हो रही गतिविधियों की जानकारी एवं सूचनाएं पत्रकारों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती है। और ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्रकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को सुविधा देते हुए, UP Patrakar Pension Yojana की शुरुआत की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अब राज्य के पत्रकार UP Patrakar Pension Yojana का लाभ प्राप्त करके अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे।
UP Patrakar Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी पत्रकार पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता उन्हें पेंशन के रूप में सीधे बैंक के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह बताया है कि शासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
- राज्य के सभी जिलों के सूचना अधिकारियों से 60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों का विवरण एक सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के द्वारा पत्रकारों के संघर्ष भरे पत्रकारिता के सफर का बुढ़ापे में पेंशन के रूप में योगदान दिया जा रहा है।
- अब UP Patrakar Pension Yojana का लाभ प्राप्त करके राज्य के पत्रकार आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना के तहत पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- UP Patrakar Pension Yojana का लाभ केवल राज्य के पत्रकारों को ही दिया जाएगा।
- लाभार्थी पत्रकार की आयु 60 साल या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- इसके आलावा पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए है।
UP Patrakar Pension Yojana के लिय आवश्यक दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मूलनिवास
- आदि।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई UP Patrakar Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी केवल योजना को शुरू करने का फैसला किया हैं फिलहाल योजना को शुरू नहीं किया गया हैं, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको तुरंत अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तब तक आप हमारे आर्टिकल के साथ बने रहें।
FAQ’s
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।
राज्य के मूल निवासी को।
60 साल या इससे अधिक आयु के पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।