यूपी मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना : आवेदन कैसे करे

सरकार द्वारा व्यापारियों को बीमा प्रदान करने और उनकी स्थिति मे सुधार करने के लिए योजनाए आरंभ की जाती है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana को संचालित किया गया। इसके माध्यम से दुर्घटना मे मृत्यु होने वाले और दिव्यांगता की स्थिति मे होने पर इलाज के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। सुक्ष्म उद्यमी को दुर्घटना की स्थिति मे अच्छे अस्पताल मे इलाज के लिए 5,00,000 रु तक लाभ दिया जा सकेगा और यह पंजीकृत उद्यमी को ही मिलेगा। यूपी मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उद्यमियों के परिवार को मृत्यु की स्थिति मे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वह अपना परिवार का खर्च भी आसानी से उठा सके। अगर आप इस योजना से जुड़ी जानकारी जैसे-उदेश्य, लाभ और पात्रता आदि के बारे मे जानना चाहते है तो लेख को पूरा पढ़े। 

Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana

इस योजना के माध्यम से दुर्घटना मे मृत्यु या अपंगता पर पांच लाख रु का बीमा प्रदान कर सके और परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सहायता मिलने से जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 18 से 60 वर्ष तक के उद्यमी ही आवेदन कर सकते है। सभी नागरिको का जीवन स्वास्थ्य  और सुखद होगा इसलिए इस योजना को शुरू किया गया और दुर्घटना के दौरान आने वाली कठिनाई से छुटकारा प्रदान हो पाएगा। Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के आवेदक सिर्फ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (MSME )सेक्टर उद्यमी कर्मचारी कर सकते है।

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मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उदेश्य

इसके तहत 90 लाख नागरिक को शामिल किया जाएगा जिसमे विकलांग होने या मृत्यु होने की स्थिति मे परिवार को 5 लाख रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्घटना के दौरान होने वाली समस्या से छुटकारा प्रदान हो सके और उनकी स्थिति मे सुधार आए। उद्यमियों को दुर्घटना होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ेगा। Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के तहत सरकार द्वारा इलाज के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि अस्पताल खर्च आसानी से उठा सके और परिवार पर संकट भी ना आए। इसका लाभ वही प्रदान कर सकेंगे जो जीएसटी विभाग की ओर से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 18 से 60 साल का व्यापारी होना चाहिए और दुर्घटना होने पर अच्छे अस्पताल मे इलाज करवा सके। 

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Detail of Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 

योजना का नाम                                                                      मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना  
शुरू की गई                                                                           उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभ                                                                                     सूक्षम उद्यमियों को प्राप्त होगा
उदेश्य                                                                                       दुर्घटना की स्थिति मे इलाज के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा  
राज्य                                                                                           Uttar Pradesh  
बीमा राशि                                                                             5 लाख रु  
आवेदन प्रक्रिया                                                                       ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://msme.up.gov.in/

मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ

  • इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया और दुर्घटना होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के सूक्षम उद्यमियों को दुर्घटना होने पर अस्पताल के इलाज के लिए बीमा कवर प्रदान होगा।
  • बीमा के रूप मे 5 लाख रु तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के उद्यमी इसका लाभ प्रदान ले सकेंगे।
  • 90 लाख कर्मचारियों को इसके तहत शामिल किया जाएगा।
  • आर्थिक सहायता मिलने से परिवार को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • उद्यमियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और वह अपना उद्योग शुरू करने को प्रेरित होंगे।
  • 18 से 60 साल तक के व्यापारियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक के खाते या परिवार के सदस्य के अकाउंट मे सहायता रही डीबीटी के माध्यम से भेजी जा सकेगी।
  • पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमी को इसका फ़ायदा प्रदान होगा।
  • दुर्घटना होने के 1 माह के भीतर आपको आवेदन करना होगा तभी राशि का लाभ मिलेगा।
  • परिवार की स्थिति मे सुधार और वह सब आत्मनिर्भर बनेंगे।

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Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • 18 से 60 वर्ष के बीच उद्यमी की आयु होनी चाहिए।
  • मृत्यु की स्थिति या दिव्यांग व्यक्ति को इसके तहत पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • केवल सुक्ष्म उद्यमी को इसका लाभ मिलेगा। 
  • जी जीएसटी विभाग की ओर से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है उसका लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • जो पोर्टल पर पंजीकृत होंगे उनको लाभ मिल सकेगा। 

मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के आवेदक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर 
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर

Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करे

  • अगर आप आवेदन करना चाहते है तो सवर्प्रथम आपको उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana
  • आपके सामने होम पेज ओपन होगा।
  • उसमे आपको होम अपगे पर लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करना है।
  • फिर आपको आवेदक लॉगिन का ऑप्शन क्लिक कर देना है।
  • जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा।
  • उसमे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको एक सेक्शन मे मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के ऑप्शन पर चयन कर देना।
  • फिर आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी।
  • अंत मे आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी।

FAQ’s

Que : किसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया ?

Ans : सीएम आदित्यनाथ योगी जी द्वारा।

Que : कितने रु का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा ?

Ans : 5 लाख रु।

Que : इसका लाभ किसको प्राप्त हो सकेगा ?

Ans : छोटे उद्यमी जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना मे हुई है और या दिव्यांग है।

Que : मुख्यमंत्री सुक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उदेश्य क्या है ?

Ans : किसी दुर्घटना की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार को बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसी समस्या का सामना ना करना  पड़े।

Que : आवेदक की कितनी आयु होनी चाहिए ?

Ans : आयु 18 से 60 वर्ष।

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